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यात्री गाडि़यों में ज्वटलनशील सामग्री ले जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

Accidents due to carrying of inflammable materials  in passenger trains
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

रेल अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत :- ...

रेल अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत :-

1. इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने साथ खतरनाक या आपत्तिजनक सामग्री लेकर रेल में यात्रा नहीं करेगा और न ही रेल तथा रेल प्रशासन से इस प्रकार की सामग्री ले जाने की मांग करेगा।

2. कोई भी व्यक्ति उप धारा (1) में निर्दिष्ट सामान अपने साथ रेल में तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि वह उस खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की लिखित सूचना किसी अधिकृत रेलवे कर्मचारी को नहीं दे देता।

3. कोई भी व्यिक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामान को तब तक नहीं भेज सकता जब तक कि वह सामान के बाहर उसकी खतरनाक या आपत्तिजनक प्रकृति को चिन्हित नहीं कर देता है और उस खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की लिखित सूचना किसी रेलवे कर्मचारी को नहीं दे देता।

4. यदि किसी रेल कर्मचारी को सामान के खतरनाक और आपत्तिजनक होने का संदेह होता है तो उपधारा (2) या (3) के तहत उसी समय सामान की तलाशी ली जा सकती है।

5. इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी रेल कर्मचारी को यह संदेह हो कि सामान को ले जाने के लिए इस धारा के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है। तो वह किसी खतरनाक या आपत्तिजनक सामान को ले जाने रोक सकता है और उसे हटा भी सकता है।

6. इस धारा में उल्लिखित कोई भी नियम भारतीय विस्फोैटक अधिनियम के प्रावधानों, 1884 (1884 के 4) या किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करता है और उपधारा (4) और (5) में निर्दिष्ट कोई भी नियम सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश, उसकी ओर से वहन के लिए सौंपे गए किसी सामान पर या किसी ऐसे माल पर लागू नहीं होती है जिसे कोई सैनिक, नाविक, वायुसैनिक या संघ के सशस्त्रआ बल का कोई अन्यर अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी या राष्ट्रीाय कैडैट कोर की प्रादे‍शिक सेना का कोई सदस्यि अपने कर्तव्यध पालन हेतु अपने साथ ले जा रहा हो।

इसके बावजूद यात्री पटाखे, पेट्रोलियम उत्पारद, विस्फोटक जैसी ज्वपलनशील तथा खतरनाक सामग्री अपने साथ ले जाते हैं जिसके परिणामस्वदरूप अनेक दुर्घटनाएं होती हैं तथा मानव जीवन की हानि होती है।

यात्रियों द्वारा ज्व लनशील सामग्री ले जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने सुझाव दें।

फिर से कायम कर देना
1878 सबमिशन दिखा रहा है
MAHESH CHANDER HARISINGHANI
MAHESH CHANDER HARISINGHANI 11 साल 7 महीने पहले
Railways is getting interest free money when passengers make 60 days advance booking. what they get in return, find their seats occupied by daily passengers travelling without tickets/Monthly pass holders. Airlines give discount on advance purchase of tickets. People prefer buses for journeys for 5-6 hours paying more than rail fare because of confirmed seats. Poor roads are the reasons people are forced to travel by rail. with improved road conditions the pressure on railways will ease
Shailendra Dixit
Shailendra Dixit 11 साल 7 महीने पहले
आज देश के कई रेलवे स्टेशन पर खारा पानी मिलता है।और बोतल बँद पानी धड्ले से 20 रूपये लीटर में बिक रहा है।मेरा मानना है की करोड़ो रूपये की लागत से बने रेलवे स्टेशन पर क्या 3-4 लाख रूपये और लगाकर 30-40 RO water फ़िल्टर नहीं लगाये जा सकते। आप कह सकते है की इनका रखरखाव महंगा हो जायेगा तो मेरा तर्क है की क्या इन RO के पास में दान पात्र रखा जा सकता है। मुझे पूरा विशवास है की मेरे भारत वर्ष की दानवीर जनता 1-2 रूपये करके daily इतना पैसा तो डाल ही देगी की जितने से इन RO का रखरखाव हो सके।
Anupam Mishra
Anupam Mishra 11 साल 7 महीने पहले
हमारे गाँव मेँ एक भी शौचालय नही हैं बिजली एक बार जली थी। कागजी कार्यवाही केवल की जाती है।आप भी PM जी कुछ नही करते क्योँ? जवाब दो MO.9919903287
GAURAV VIRAT
GAURAV VIRAT 11 साल 7 महीने पहले
To prevent this type of accident in train. Their should be use of CCTV cameras in side and out side of train which take proper care of each and every person. Sensor are used in the gate which detects such things and avoid for such accident and also use fair alarm in indian railway train.